विकृत / फटे नोटों के बदलने का तरीका

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ज्यादातर मामलों में आपको विकृत / फटे नोटों  के बदले 100% पूर्ण मूल्य प्राप्त होगा

नोटों के एक्सचेंज की प्रक्रिया
आम तौर पर निजी क्षेत्र के बैंक आपको नोट बदलने के लिए सलाह नहीं देते । लेकिन PSU  बैंक जैसे SBI आदि बैंक पुराने नोटों की जगह आपको नए नोट प्रदान कर देते हैं।
1- अगर आपके पास फटा नोट है तो फटे हुए हिस्से पर सफ़ेद कागज चिपकाकर उसे जोड़ लेंl
2- बैंक जाएँ ,जहाँ कोई भी फ़ॉर्म भरने या आईडी प्रमाणपत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका उस बैंक में बैंक खाता होने की कोई ज़रूरत नहीं है

नोटों का एक्सचेंज मूल्य
1- 20 रुपये मूल्यवर्ग तक के नोट का पूर्ण मूल्य प्रदान किया जाता है अगर क्षतिग्रस्त नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा  50% से अधिक है।
2- 50 रुपये या उससे अधिक के नोट के लिए पूर्ण मूल्य प्रदान किया जाता है, यदि क्षतिग्रस्त नोट  के टुकड़े का बड़ा हिस्सा  65 % से अधिक है।
3- 50 रुपये या उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट के लिए आधा मूल्य प्रदान किया जाता है , यदि क्षतिग्रस्त नोट  के टुकड़े का बड़ा हिस्सा  40% से 65% के बीच है l
4- आधे मूल्य के लिए 20 रुपए तक का नोट एक्सचेंज नहीं किया जा सकता।

इन नोटों के लिए कोई एक्सचेंज नहीं है

  1. नोट दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। नोट की कोई आवश्यक विशेषता गायब नहीं होनी चाहिए।
  2. दोनों टुकड़े एक ही नोट के होने चाहिए, इसलिए प्रत्येक टुकड़े पर अविभाजित क्षेत्र में पूरी संख्या समान होनी चाहिएl
  3. जो नोट स्टेपल हों ।(नोट से स्टेपल पिन निकाल लें)
  4. प्लास्टिक टेप से चिपकाए हुए नोट l इसके लिए सफ़ेद कागज पर हल्का गोंद लगाकर नोट के फटे  हिस्से को जोड़ें ताकि बाद में अगर इसे निकलना हो तो आसानी रहे।
  5. अगर 20 रुपये तक मूल्यवर्ग के क्षतिग्रस्त नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा  50% से कम है
  6. 50 रुपये या उससे अधिक क्षतिग्रस्त बैंक नोटों के लिए, अगर क्षतिग्रस्त नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा 40% से कम है।
  7. यदि यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि नोट असली है या नहीं।
  8. नोट पर किसी प्रकार का चिन्ह  / धार्मिक संदेश जैसे की हिंदू चिन्ह ॐ ,हस्ताक्षर आदि लिखा हुआ हो तो इस प्रकार के नोट भी नहीं बदले जाते हैं l

 

 

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